भोपाल। कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो चौकाने वाले फैसले लिए। पहला- पूरे प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट (अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून) तत्काल प्रभाव से लागू किया है। मुख्यमंत्री ने ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद लिया है। दूसरे फैसले में सरकार ने भोपाल सीएमएचओ डॉ. सुधीर डेहरिया को हटा दिया है। उनकी जगह सीहोर के सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी है। डॉ. डेहरिया को सीहोर भेजा गया है। करीब आठ दिन पहले भी डेहरिया का ट्रांसफर किया गया था। लेकिन, उसी दिन देर रात आदेश स्थगित कर दिया गया था।
गृह मंत्रालय ने दिए थे निर्देश
बुधवार को गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एस्मा लागू करने को कहा था। केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव उपाय किए जाने चाहिए। इन उपायों के तहत स्टॉक सीमा तय करने, मूल्यों का निर्धारण, उत्पादन बढ़ाना और डीलरों, अन्य के खातों की जांच आदि शामिल है।
इसलिए लगाना लागू करना पड़ा कानून
भल्ला ने कहा कि श्रमिकों की कमी के चलते विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में कमी की रिपोर्ट आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी की आशंका है जिससे वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। राज्यों से कहा गया है कि वे उचित दर की दुकानों पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। इससे पहले मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश में खाद्य पदार्थों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और उत्पादन की अनुमति दी थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी राज्यों को इन वस्तुओं के ऑर्डर देने से संबंधित प्रावधानों में 30 जून तक रियायत दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।