एफएसएल भेजे गए जब्त किए गए इलेक्ट्रानिक एवीडेंस
भोपाल। विवादित संगठन पापुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआई) के प्रदेश अध्यक्ष सहित चार पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद भोपाल की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां एटीएस ने आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगा, जिस पर कोर्ट ने 30 सितंबर तक का रिमांड मंजूर कर लिया।
ज्ञात हो कि एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी कि अलग-अलग राज्यों से पीएफआई के सदस्य मध्यप्रदेश आ रहे हैं, जोकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के साथ ही भ्रमित करके देशविरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहे हैं। इसके लिए शहरों और कस्बों से लेकर ंगांवों तक में मीटिंग करके आपत्तिजनक साहित्य बांटा जा रहा है। ताकि देशविरोधी गतिविधियों में लोग शामिल हो जाएं। इस एटीएस ने छापामारी करके पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सहित चार लोगों को इंदौर और उज्जैन से पकड़कर भोपाल में एटीएस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट को बताया गया कि पीएफआई का मकसद देश के लोगों को भड़काकर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना एटीएस/एसटीएफ में धारा 121ए,153ए, 120बी भादवि एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 13(1)(बी), धारा 18 में दर्ज किया गया है।
इनको किया गिरफ्तार
-पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष-अब्दुल करीम बेकरीवाला पिता अब्दुल रहीम अब्बासी, इंदौर
-पीएफआई का जनरल सेके्रट्री-अब्दुल खालिद पिता अब्दुल कयूम, इंदौर
-पीएफआई का ट्रेजरार-मोहम्मद जावेद पिता मोहम्मद साबिर, इंदौर
-पीएफआई का सचिव-जमील शेख पिता अब्दुल अजीज, उज्जैन
जांच के लिए एफएसएल भेजा
सूत्रों के अनुसार चारों आरोपियों के घर और उनके कब्जे से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों, दस्तावेज एवं डिजीटल डाक्यूमेंट को जांच के लिए एफएसएल भेज दिया गया है। आरोपियों के ठिकानों की तलाशी में बड़ी मात्रा में तकनीकी उपकरण, देश विरोधी दस्तावेज एवं डिजीटल डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं।
पहले से कई केस दर्ज हैं आरोपियों पर
एटीएस की शुरूआती जांच में यह भी सामने आया कि पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है। इसी तरह पीएफआई के दो अन्य प्रदेश पदाधिकारियो के खिलाफ भी धार्मिक विद्वेष फैलाने सहित अन्य धाराओं में इंदौर एवं उज्जैन में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।