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एक्सीडेंट में सुपरवाइजर की मौत पर मृतक के परिजनों को 33 लाख मुआवजे का फैसला

भोपाल। रोड एक्सीडेंट के दौरान  एक निजी कंपनी के  सुपरवाइजर की मौत हो जाने  के मामले में अपर जिला न्यायाधीश संकर्षण प्रसाद पाण्डेय की अदालत ने मृतक के परिजनों को 33 लाख  रुपये की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दुर्घटना  कारित करने  वाले कार  के ड्राईवर, मालिक और बीमा कंपनी इफ को- टोकियो जनरल  इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से  सीनियर एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिए हैं।  सनी हिंगोरानी एडवेकेट ने बताया कि बावडिय़ां कला बाग सेवनिया भोपाल निवासी  शेखर पाटिल मेसर्स बीसीपीएलएल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर थे । 26 जनवरी 2020 को वो   टोयटा कार टेक्सी से  जा रहा था। इसी दौरान ग्राम बागरोदा   के वास मूंदी ुनासा रोड पर रात के 12 :20 बजे के समय  टोयटा कार के  ड्राईवर ने तेजी और

लापरवाही से कार चलाते हुए  कार पलटा दी थी। कार पलटने से शेखर पाटिल गंभीर रुप से घायल हो गए थे।  उन्हें घटना स्थल से इलाज के लिए  108 एंबूलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल  मे इलाज के दौरान  शेखर पाटिल की मौत हो गई थी।

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