भोपाल। सांसद प्रज्ञासिंह ठाकुर चुनाव आचार संहिंता के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार शाम को जिला अदालत में एमपीएमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की कोर्ट में हाजिर हुईं। अदालत में उन्होंने बिना किसी वकील के स्वंय ही मजिस्ट्रेट से बात कर जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया, मजिस्ट्रेट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सोमवार 24 तारीख की पेशी निर्धारित की है।
मामले के अनुसार वर्ष 2019 में चुनाव आचार संहिंता लागू थी। प्रज्ञासिंह ठाकुर ने एक न्यूज चैनल को बाइट दी थी। चुनाव अधिकारी ने प्रज्ञासिंह ठाकुर की बाइट के दौरान कही गई बातों को आचार संहिंता का उल्लंघन बताते हुए थाना कमला नगर में शिकायती आवेदन दिया था। थाना कमला नगर ने आवेदन पर कार्रावाई करते हुए प्रज्ञासिंह ठाकुर खिलाफ आचार संहिंता का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संङ्क्षहता की धारा- १८८ के तहत मुकदमा दर्ज कमला नगर थाना में शुक्रवार को चालान पेश किया था।
