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निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस के 72 घंटे पूर्व निगरानी संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये

भोपाल 

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस से 72 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश दिये हैं। आयोग ने निर्देशित किया कि मतदाता को प्रलोभन के लिये किसी भी प्रकार की सामग्री, नगदी वितरण की प्रभावी रोकथाम के लिये कड़ी निगाह रखी जाये। अन्तर्राज्यीय नाकों एवं चैक पोस्ट पर सतत् निगरानी हो । अवैध शराब एवं हथियारों की जब्ती एवं परिवहन की रोकथाम की जाये। जिले में बाहर से आने वाले हथियार लायसेंस धारियों को उपयुक्त दस्तावेज और जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना प्रवेश न दिया जाये। व्यावसायिक वाहनों के परिवहन पर सख्त निगरानी कर जांच की जाए। अन्य राज्यों तथा जिलों के असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएं और जिले के असामाजिक तत्वों के संचलन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सीमावर्ती जिलों एवं राज्यों से समन्वय स्थापित कर अवैध हथियार, शराब, असामाजिक और हानिकारक तत्वों पर प्रभावी रोकथाम की जायें और 72 घंटे पूर्व सभी अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील किया जाए।

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