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कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में विदेशी जमात की जमानत खारिज

  • कोर्ट ने  भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल

भोपाल। कोरोना वायरस का संक्रमण को फैलाने और लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने के आरोप में मजिस्टे्रट आशीष परसाई ने कजाकिस्तान उजबेकिस्तान , दक्षिण अफ्रीक ा , तंजानिया के अलावा बिहार, महारष्ट्र और हरियाणा क ी जमात में शामिल 18  व्यक्तियों को जमानत  अर्जी  निरस्त कर 27 मई तक
पुरानी जेल भेज दिया है। पुलिस ने इन जमातियों को  गुरुवार को  कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट में पेश किया  था। तलैया थाना पुलिस ने मस्जिद  ईसा सेठ इतवारा में और  मंगलवारा थाना पुलिस  ने मस्जिद मोमीनान
छावनी में दिल्ली मरकज से आकर बिना पुलिस को सूचना दिए ठहराए गए विदेशी जमातों के  सदस्यों और मस्जिद कमेटियों के लोगों के खिलाफ धारा -188, 269, 270 आईपीसी, 51 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम और विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज  किया है। पुलिस ने हारुब शबानी ,मुनीब, मोगामत, फोडे,कोम्ंबो, मुबारका,परवेज आलम ,मोहम्मद परवेज, हारुन ,साजिद करीम, करीम उल्लाह, नूर बेग, कनात बेग ,मस्कत, कादर बेग, कमाल उद्दीन  और मदियार को मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी आशीष परसाई की कोर्ट में पेश किया था।  जमातियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये जमाती कुछ दिन पहले ही स्वस्थ्य होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए शासन ने एडवायजरी जारी कर धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रमों को  प्रतिबंधित किया  है। इसके बावजूद विदेशी  जमातों को   मस्जिदों में  ठहराकर धार्मिक गतिविधियां  की  जा रही  थीं।

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