नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि असम
में नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की फाइनल रिपोर्ट को 31 जुलाई 2019
की डेडलाइन से पहले ही पूरा करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की वजह से NRC का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सक्षम अथॉरिटीज को एक साथ बैठकर योजना बनाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने असम के चीफ सेक्रटरी, चुनाव आयोग के सेक्रटरी और सूबे में एनआरसी
के को-ऑर्डिनेटर को निर्देश दिया है कि वे बैठक करके यह तय करें कि
अधिकारियों का आम चुनाव व एनआरसी दोनों के काम में कैसे इस्तेमाल किया जाए।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर. एफ. नरीमन की बेंच ने असम की ओर से पेश हुए सलिसिटर जनरल तुषार मेहता
को कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि बैठक 7 दिनों के भीतर हो। 5 फरवरी को
जब बेंच फिर इस मामले की सुनवाई करेगी तब सुप्रीम कोर्ट को बैठक के नतीजे
की जानकारी दी जाएगी।
