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सरकार युद्ध में शहीद और घायल जवानों के परिजन को मौजूदा राशि की 4 गुना आर्थिक मदद देगी


नई दिल्ली। देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने और जंग में 60% शारीरिक क्षति होने पर जवानों के परिवार को अब केंद्र सरकार आठ लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देगी। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मदद की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पहले यह राशि एक से दो लाख रुपए के बीच थी।

अब शहीदों के परिजनों को सेना युद्ध शहीद कल्याण निधि (एबीसीडब्लूएफ) के तहत 8 लाख रुपए मिलेंगे। यह मदद पेंशन, सामूहिक बीमा योजना, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अतिरिक्त दी जाएगी। नया नियम जंग के दौरान जवानों की सभी तरह की शारीरिक क्षति पर लागू होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि फरवरी 2016 में सियाचिन में 10 जवानों की शहादत के बाद भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (ईएसडब्ल्यू) ने एबीसीडब्लूएफ का गठन किया था।
यह फंड अप्रैल 2016 से ही लागू
एबीसीडब्लूएफ की स्थापना जुलाई 2017 में की गई थी लेकिन इसे अप्रैल 2016 से ही लागू कर दिया गया था। यह फंड चैरिटेबल इन्डाउमेंट्स एक्ट 1890 के तहत बनाया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न रैंकिंग के अधिकारियों के परिजनों के लिए 25 लाख से 45 लाख रु. के बीच और सेना सामूहिक बीमा के तहत 40 लाख से 75 लाख तक की राशि देने का प्रावधान पहले से है।
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