Type Here to Get Search Results !

पार्षदों की निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषदों में पार्षदों के निर्वाचन के लिये व्यय सीमा निर्धारित की गयी है। दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख 75 हजार रूपये और 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हजार रूपये निर्धारित की गयी है।

इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार रूपये, 50 हजार से एक लाख तक जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार रूपये और 50 हजार से कम जनसंख्या की नगरपालिका परिषदों के पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये निर्धारित की गयी है। नगर परिषदों के लिये यह व्यय सीमा 75 हजार रूपये तय की गयी है।