भोपाल। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदेश में अपरिहार्य परिस्थितियों में विभागीय अनुज्ञप्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के वैकल्पिक संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू की है। आबकारी राजस्व सुरक्षित रखने के लिए मदिरा दुकानों का संचालन तात्कालिक विकल्प के रूप में आंशिक अवधि के लिए यह व्यवस्था प्रभावशील होगी।
मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्तियों के निरस्त होने तथा उनकी वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए पुनर्निष्पादन के बीच लगने वाली समयावधि में राजस्व हित में इस व्यवस्था द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। आबकारी आयुक्त ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी जिला कलेक्ट्रर्स को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये परिपत्र भेजा है।
