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राशन के 151 क्विंटल गेहूँ की कालाबाजारी के दोषी 4 लोगों को 6 माह की सजा



भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने वारासिवनी में सरकारी राशन के 151 क्विंटल गेहूँ की कालाबाजारी करने के मामले में चार व्यक्तियों को 6 माह की अवधि के लिए जेल में बंद रखने के आदेश दिये हैं। यह कार्यवाही चोर बाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। चारों व्यक्तियों को आज ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में व्यापारी के गोदाम में सरकारी योजना का गेहूँ पहुँचाने वाले ट्रक को भी राजसात करने के आदेश दिये गये हैं। साथ ही गेहूँ की कालाबाजारी में लिप्त दो कर्मचारियों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालय लिखा जा रहा है।

जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडसी-6145 को 26 फरवरी 2021 को वार्ड नंबर-10 वारासिवनी के व्यापारी लालू सोहाने पिता स्वर्गीय श्री गणेश सोहाने के गोदाम पर 151.06 क्विंटल गेहूँ को खाली कराते हुए पकड़ा गया था। यह गेहूँ नागरिक आपूर्ति निगम वारासिवनी के प्रदाय केन्द्र से सरकारी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न पर्ची धारक उपभोक्ताओं को वितरण के लिए पहुँचाया जाना था। ट्रक में रखी गेहूँ की बोरियों पर नागरिक आपूर्ति निगम का मार्का लगा हुआ पाया गया और जिस सोसायटी को प्रदाय की जानी थी, उसकी पर्ची लगी हुई थी।

कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया। सुनवाई में तथ्यों के आधार पर कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने पाया कि इन चारों लोगों ने सरकारी राशन के गेहूँ की कालाबाजारी की है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को उनके हक के गेहूँ से वंचित करने का प्रयास किया है।

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