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फर्जी दस्तावेज के जरिए मकान पर कब्जा करने के फ रार आरोपी रफीक इनाम और मारुफ पर ईनाम घोषित

भोपाल। फर्जी दस्तावेज बनाकर फ रियादी  के मकान पर अवैध रुप से कब्जा करने के मामले के फ रार  आरोपी रफीक इनाम और मारुफ खान की गिरफतारी पर पुलिस ने अब ईनाम घोषित कर दिया है। कोतवाली पुलिस के अनुरोध पर पुलिस अधीक्षक उत्तर संभाग विजय खत्री ने दोनों फरार आरोपियों की गिरफतारी पर 2- 2 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया है। पुलिस ने मामले के दो आरोपियों शबिस्ता एवं उसके बेटे नदीम को गिरफतार कर जेल भेज  दिया  है।  गिरफतारी  के  डर  से  रफीक इनाम और मारुफ खान फरार  हो  गए  हैं।  पुलिस  दोनों  आरोपियों  की  सरगर्मी से तलाश कर रही है । मामले के अनुसार पुलिस थाना कोतवाली ने  फ रियादी मुखतार अहमद की शिकायत पर जांच के बाद 7 मार्च 2021 को आरोपीगण श्रीमती शबिस्ता उसके पति रफीक इनाम उर्फ जावेद , बेटे  नदीम और  भांजें मारुफ खान के खिलाफ भादसं की धारा - 420  , 467 , 468, 471 एवं 120 बी  के तहत मामला दर्ज कर आरोपी मां- बेटे शबिस्ता और नदीम को गिरफतार कर जेल भेज दिया, जबकि आरोपी रफीक इनाम और मारुफ खान फ रार हो गए । पुलिस  दोनों आरोपियों  की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आरोपियों ने फ रियादी मुखतार अहमद के 12 क्वार्टर अहमदाबाद कोहेफिजा स्थित मकान को किराये पर लेकर फर्जी अनुबंध पत्र तैयार कर उक्त मकान को 17 लाख रुपए में खरीदना बताते हुए बिजली कनेक्शन लेने का प्रयास किया था।    पुलिस ने इब्राहीमपुरा स्थित एक फलैट को दो लोगों को धोखाधड़ी कर  बेचने  के  मामले में रफीक इनाम को 3 जून 2020 को गिरफतार किया था।

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