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दुष्कर्म के आरोपी पूर्व पार्षद और पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष की जमानत याचिका निरस्त

बुरहानपुर। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व पार्षद कलीम पहलवान व युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महमूद अंसारी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है, 6 दिन पहले दोनों पर केस दर्ज हुआ था। तब से दोनों फरार है। सोमवार को दोनों ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन दिया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील ने बताया कलीम पहलवान व महमूद अंसारी की अग्रिम जमानत के लिए अपर सत्र न्यायाधीश आरके पाटीदार की अदालत में आवेदन लगाया था लेकिन आवेदन पर आपत्ति के चलते इसे निरस्त कर दिया। दोनों आरोपियों पर महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। 17 नवंबर को कोतवाली में दोनों पर केस दर्ज किया गया है। आवेदन पर आपत्ति लेते हुए कहा गया कि अजमानती अपराध में केस दर्ज हुआ है और यह महिला संबंधी गंभीर अपराध है। दोनों आरोपी राजनीतिक रूप से सक्षम है और अग्रिम जमानत मिलने पर पुलिस के अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं। फरियादी पक्ष को डराने धमकाने का भी खतरा है। इस कारण जमानत दी जाना उचित नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलितों सुनने के बाद आवेदन को निरस्त कर दिया। महिला ने दोनों आरोपियों पर 4 साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है

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