भोपाल। 07 दिसम्बर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स का फायर ऑडिट कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य नगर पालिक अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 10 दिवस के अंदर अपने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स की मौका जांच कर फायर सेफ्टी ऑडिट का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । उन्होंने फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वालों को हिदायत दी है कि ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी ।
सभी नर्सिंग होम्स एवं अस्पतालों का 10 दिवस में फायर सेफ्टी ऑडिट हो पूर्ण - कलेक्टर अविनाश लवानिया...
दिसंबर 08, 2021
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