भोपाल। पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश युगल रघुवंशी की अदालत ने मामूली बात को लेकर राज टॉकिज के मालिक और पार्षद अजीज उददीन के बेटे फराज उददीन पर छुरी एवं तलवार से हमला कर उसे गंभीर रुप से घायल करने वाले आरोपी सलमान लाला उर्फ भूरा उम्र 26 वर्ष निवासी लाला की बाखल पातरा बरखेड़ी भोपाल एवं दानिश लाला उम्र 21 वर्ष निवासी श्रमदान रोड पातरा बरखेड़ी भोपाल को भारतीय दण्ड संहिंता की धारा- 307/ 34 और आमम्र्स एक्ट की धारा - 25 (1-बी) (ए ) 25 (1-बी) (बी) के तहत दोषी ठहराते हुए 10 -10 वर्ष के सश्रम कारावास और चार हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक खालिद कुरैशी ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार राज टॉकिज के मालिक और कांगे्रस के पार्षद अजीज उददीन के बेटे फराज उददीन 26जनवरी 2021 को दोपहर 3:30 बजे रंभा टॉकिज के पास जिंसी जहांगीराबाद भोपाल में सर्विस सेंटर पर अपनी कार की सर्विसिंग करा रहे थे, इसी दौरान आरोपियों ने फ रियादी फ राज उददीन को जान से मारने की नियत से छुरी एवं तलवार से हमला कर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया था। फ रियादी फ राज उददीन की कमर , पीठ और कंधे पर गंभीर चोटें आईं थीं। लोगों ने इलाज के लिए फराज को चरक अस्पताल में भर्ती कराया था। थाना जहांगीराबाद ने सर्विस सेंटर के संचालक अमदान की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा- 307/ 34 और आमम्र्स एक्ट की धारा - 25 (1-बी) (ए ) 25 (1-बी) (बी) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार कर जिला अदालत में चालान पेश किया था।
टॉकिज मालिक और पार्षद अजीज उददीन के बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष की कैद
अगस्त 07, 2022
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