भोपाल। चैक बाउंस मामले के एक आरोपी अफसर बेग पुत्र मुन्ने बेग उम्र 37 वर्ष निवासी मकान नंबर सी- 3 सरस्वती स्कुल के सामने बाग दिलकुशा रायसेन रोड भोपाल को जिला अदालत ने फ रार घोषित करते हुए उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर पुलिस थाना एशबाग को आरोपी को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी की अदालत ने दिए हैं। आरोपी अफसर बेग ने परिवादी मो. इसरार से 210000 रुपए उधार लिए थे। आरोपी ने उधार लिए गए रुपयों की अदायगी के लिए परिवादी को जो चैक दिया था वो बैंक में पेश करने पर बाउंस हो गया था। इस पर परिवादी ने एडवोकेट खालिद हफ ीज के माध्यम से आरोपी अफसर बेग के खिलाफ चैक बाउंस का जिला अदालत में मुकदमा दायर किया है। आरोपी के खिलाफ जिला अदालत द्वारा जारी किया गया नोटिस एवं जमानती वारंट आरोपी को तामील होने के बावजूद जब आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने आरोपी को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर पुलिस थाना एशबाग को आरोपी को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
चैक बाउंस का आरोपी फरार घोषित :कोर्ट ने किया अरेस्ट वारंट जारी
नवंबर 19, 2022
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