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राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकारी और मांस ले जाने वाले की जमानत निरस्त

वन विभाग ने लिया था दो दिन का पुलिस रिमांड, कोर्ट ने भेजा जेल

भोपाल। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करके उसंका मांस अपने दो पहिया वाहन की डिग्गी में रखने वाले आरोपी की जमानत याचिका को कैंसिल करके कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इसके पूर्व वन विभाग ने पूछताछ के लिए दो दिन का पुलिस रिमांड लिया था। 

इस बारे में मुख्यजनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमर सिंह सिसौदिया ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के अपनी दोपहिया वाहन की डिग्गी में परिवहन करने वाले आरोपी वारिश मोहम्मद पिता मोहम्मद युनुस निवासी डी-51 बाग उमराव दुल्हा, डी-सेक्टर, भोपाल की जमानत अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया के तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी। पूर्व में वन विभाग ने आरोपी को दो दिन के लिए रिमांड पर लिया था। वन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के आरोपी अपनी दोपहिया वाहन की डिग्गी में परिवहन कर रहा था।  दुर्गा धाम मंदिर अशोक विहार के सामने वन परिक्षेत्र उडनदस्ता की टीम एवं क्रेक टीम द्वारा मोर का शव मय गर्दन पैरो सहित छिला हुआ जप्त किया गया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था।