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पत्थर से कुचलकर हत्या कारित करने वाले आरोपियों को जघन्य अपराध में आजीवन कारावास

बेगमगंज। थाना सुल्तानगंज अंतर्गत ग्राम कुंडा में एक युवक की पत्थर से कुचल कर हत्या करने के मामले में न्यायालय  राजकुमार वर्मा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  द्वारा प्रकरण की विभिन्न धाराओं में अपराध सिद्ध पाए जाने पर  भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपी भूरा उर्फ रामराज पुत्र जगदीश लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी बांसादेही, गणेश  पुत्र प्रीतम धानक उम्र 50 वर्ष निवासी कुंडा, रीना पुत्री गणेश धानक उम्र 20 वर्ष, निवासी कुडा को आजीवन कारावास एंव पांच पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

सजा के बाद सरकारी वकील बाइट देते हुए

शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता द्वारा की गई उन्होंने बताया कि 21 नवंबर 18 को मृतक के चाचा महेन्द्र सिंह द्वारा थाना सुल्तानगंज जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि साढ़े आठ बजे ग्राम कुंडा जवाहर के खेत पर अज्ञात आरोपीगण दवारा उसके पुत्र धर्मेंद्र के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कारित की गई। 

सुलतानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के बाद उक्त आरोपियों पर हत्या आदि का केस दर्ज कर  विवेचना अनुसंधान उपरांत  आरोपीगण भूरा एवं अन्य के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया व उनके विरूद्ध धारा 302, 20, 34 की कायमी की गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य एव चिकित्सीय साक्ष्य  और एफएसएल से अपराध की जप्तशुदा वस्तुओं  पर मानव रक्त तथा जप्तशुदा हथियारों पर भी मानव रक्त की पुष्टि हुई । 

यह प्रकरण थाना सुल्तानगंज का सनसनीखेज चिन्हित अपराध की श्रेणी का था जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य से एंव चिकित्सीय साक्ष्य से घटना की पुष्टि होने पर न्यायालय ने आरोपीगण को विभिन्न न्यायदृष्टातों के आधार पर आजीवन कारावास का दण्डादेश एवं पांच पांच  हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई एंव आरोपीगण को जेल भेजा। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल  रायसेन द्वारा शासकीय अधिवक्ता बद्री विशाल गुप्ता को फिर कौन है आरोपियों को सजा दिलाने पर बधाई दी है।


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