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स्कूल के टीचरकी मौत पर 69 लाख का मुआवजा


भोपाल। जिला न्यायाधीश विनय  कुमार भारद्वाज  की अदालत  ने कार  की टक्कर से  स्कूल  टीचर  की मौत के मामले में  उनके परिजनों को 69 लाख  59  हजार 498 रुपये की मुआवजा राशि  दिलाए जाने के आदेश टक्कर मारने वाली कार के ड्राईवर, मालिक और बीमा कंपनी  को दिए हैं। एलबी यादव  एडवोकेट   ने  मृतक के परिजनों की ओर से  कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया था कि 12   जनवरी 2021 को    ग्राम बावड़ीख ेड़ा शुजालपुर रोड राजगढ़  में सुबह के 11:50 बजे के समय  बोलेरो  कार के  ड्राईवर ने  तेजी और लापरवाही से कार चलाते हुए   ग्राम बावड़ीख ेड़ा राजगढ़  में हाईस्कूल  में शिक्षक के पद पर पदस्थ भागीरथ वर्मा को जोरदार टक्कर मार  कर गंभीर रुप से घायल  कर  दिया  था।  वर्मा  को  इलाज  के  लिए  पहले   शुजालपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में सिद्वांता अस्पताल  भोपाल में भर्ती कराया  गया था।भागीरथ वर्मा की  सिद्वांता अस्पताल  भोपाल में इलाज के दौरान   मौत हो गई थी।  ग्राम जबरदी पोस्ट टिकोट  जिला  राजगढ़  मप्र  निवासी भागीरथ वर्मा ग्राम बावड़ीख ेड़ा राजगढ़  में हाईस्कूल  में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। 12   जनवरी 2021 को  बाइक से स्कूल जाने के दौरान यह हादसा हुआ और गंभीर रुप से घायल होने के बाउ उनकी मौत हो गई।