मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खुद को मकान मालिक बताकर धोखे से किराए के मकान को बेचने वाले आरोपी किराएदार को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने कहा कि विक्रय पत्र में साफ लिखा है कि आरोपी सैयद अत्तार अली मकान मालिक है, जबकि वह किराएदार है। सैयद ने शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी कर 6 लाख रुपए भी ले लिए, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। प्रकरण के अनुसार सैयद ने 11 सितंबर 2017 को साजिदा नगर कब्रिस्तान स्थित एक मकान का सौदा 9 लाख रुपए में किया और शिकायतकर्ता से 6 लाख रुपए ले लिए।
बाद में पता चला कि सैयद तो उस मकान में किराए से रह रहा है। शिकायतकर्ता ने कोहेफिजा पुलिस थाने में सैयद के खिलाफ भादंवि की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। गिरफ्तारी से बचने के लिए सैयद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया था।