सांभर ट्राफी के मामले में वन विभाग ने किया था गिरफ्तार
भोपाल। यौन शोषण के आरोप में जबलपुर जेल में बंद प्यारे मियां के बेटे शाहनवाज की जमानत अर्जी भोपाल जिला कोर्ट के न्यायाधीश एसबी साहू ने खारिज कर दी है। शाहनवाज को वन विभाग की टीम ने सांभर ट्राफी घर में मिलने के बाद गिरफ्तार किया था। अब जमानत अर्जी खारिज हो जाने पर वह जेल में ही रहेगा।
शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया ने पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि आरोपी प्यारे मियां और उसके बेटे के निवास अंसल अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 402 श्यामला हिल्स भोपाल से 14 ज़ुलाई 2020 को दुर्लभ वन्यजीव सांभर के सींगों की ट्राफी सांभर के मस्तिष्क की हड्डी सहित जप्त की गई थी। आरोपी शाहनवाज उर्फ बिटटू खान उस फ्लैट का मालिक है। अभियोजन अधिकारी भदौरिया द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि शाहनवाज के कब्जे से जो वन्यप्राणी सॉंभर के सींग मिले है उन्हें वन्य प्राणी सांभर का अवैध शिकार कर उसका सिर काटकर अलग किया गया है। सांभर वन्य प्राणी अधिनियम के अनुसूची क्रमांक 2 भाग 2के अन्तर्गत संरक्षित वन्यप्राणी होने से उसका शिकार करना या उसके अंगों आदि को रखना अपराध है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शाहनवाज खान की जमानत निरस्त कर दी गई।
