उल्लेखनीय है कि 'अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स' नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-04 अनुसार ' इन्स्टीटयूशनल बिल्डिंग्स' की श्रेणी अंतर्गत आते हैं, और इन अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स में फायर सेफ्टी मेजर्स के प्रावधान यथा टाईप, हाईट और एरिया नियमानुसार प्रावधानित किये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप 15 मीटर से कम हाईट एवं 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले अस्पताल एवं नर्सिंगहोम के लिए फायर एक्सटींग्यूशर एवं 5000 लीटर पानी की क्षमता का टेरेस टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी हेतु भी स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।
सक्षम प्राधिकारियों द्वारा फायर इंजीनियर और इंजीनियर निर्माता कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। यदि किसी निकाय में फायर इंजीनियर / लिफ्ट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है तो संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थ योग्यताधारी सक्षम फायर अधिकारी अथवा ई-नगर पालिका पोर्टल www.mpenagarpalika.gov.in पर दर्ज 17 फायर कंसल्टेन्टों की सूची में से किसी भी फायर इंजीनियर से फायर ऑडिट का कार्य कराने के साथ-साथ निकाय के इलेक्ट्रीकल इंजीनियर व संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी का भी दल गठित कर नियम-83(7) के परिप्रेक्ष्य में लिफ्ट ऑडिट का कार्य 7 दिन के अन्दर कराया जाए। अर्थात दिनांक 17 मई 2021 तक ऑडिट पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन ई-मेल आई.डी. ranbir@mpurban.gov.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
