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कोई टाइटल नहीं

दूसरे की जमीन अपनी बताकर कोलोनी विकसित करने का मामला



भोपाल। ईंटखेड़ी बैरसिया रोड भोपाल में प्राईड कालोनी के नाम से सर्वसुविधायुक्त  निजी कालोनी विकसित करने का  झांसा देकर  धोखाधड़ी करते हुए लाखों रुपये  वसूल कर प्लाट क्रमांक 5,6 , 23 एवं 24 आवंटित करने के बावजूद पांच साल के बाद भी प्लाट पर कब्जा नहीं देने और रजिस्ट्री नहीं कराने वाले कालोनाईजर फैज अमान निवासी ईंटखेड़ी और शराफ त मियां निवासी दाता कालोनी एयरपोर्ट रोड के खिलाफ   पुलिस थाना कोतवाली इलाके के रहने वाले अरशद मियां ने जिला अदालत में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश एसपीएस बुंदेला के समक्ष अर्जी पेश कर कालोनाईजर पर दूसरे की जमीन अपनी बताकर धोखाधड़ी  कर  लाखों रुपये वसूल करने  के आरोप लगाते हुए प्राईड कालोनी में  प्लाट दिलाए जाने अथवा रुपए वापस कराए जाने का अनुरोध किया  है।  अर्जी  में कहा गया है कि  फैज अमान और शराफ त मियां ने ईंटखेड़ी बैरसिया रोड भोपाल में प्राईड कालोनी के नाम से सर्वसुविधायुक्त  एक निजी कालोनी विकसित करने का  झांसा देकर उनके भाई  मो. असद एवं उनके दो दोस्त  मो. शाबान एवं मो. अनवार से 14 अप्रैल 2017 को  चार  प्लाट का सौदा कर उनसे तीन लाख रुपये  वसूल करने  के बाद उन्हें प्लाट क्रमांक 5,6 , 23 एवं 24 आवंटित किए थे।  कालोनाईजर्स ने 5 वर्ष की अवधि गुजर जाने के बावजूद न तो प्लाटस का कब्जा दिया और न ही रजिस्ट्री कराई।  अर्जी   में कहा गया है कि उनके भाई  के दोनों दोस्त    शाबान एवं  अनवार ने कालोनाईजर की मनमानी से परेशान होकर अपने-अपने प्लाट उन्हें बेच दिए । अब वो और उनके भाई  कालोनाईजर के चक्कर लगा रहे हैं और कालोनाईजर उन्हें न तो प्लाट दे रहे हैं और न ही उनके रुपए वापस कर रहे हैं।  अरशद ने यह भी बताया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि फैज अमान और शराफ त मियां ने जिस जमीन पर प्राईड कालोनी विकसित करने का झांसा दिया है वो जमीन तो उनकी है ही नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक तो दूसरे व्यक्ति शफ ात मियां निवासी आलोक प्रेस के पीछे तलैया हैं। उन्होंने दूसरे की जमीन अपनी बताकर धोखाधड़ी  कर  लाखों रुपये वसूल करने वाले कालोनाईजर से प्राईड कालोनी में उनके प्लाट दिलाए जाने अथवा रुपए वापस कराए जाने का अनुरोध किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने याचिका स्वीकार कर कालोनाईजर को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई तारीख 12  अक्टूबर  को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश एसपीएस बुंदेला के सामने हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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