भोपाल । राजधानी की एक अदालत ने राज्य सभा सदस्य और कांगे्रस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को हिन्दू संगठनों की मानहानि के मामले में परिवादी पक्ष के उपस्थित नहीं होने पर दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। मामले में दिग्विजय सिंह की ओर से अधिवक्ता साजिद अली और संजय गुप्ता उपस्थित हुए। गौरतलब है कि 22 1998 को नवापाड़ा झाबुआ मध्यप्रदेश में चार ईसाई ननों के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद तत्कालीन मुखयमंत्री दिग्विजय सिंह तथा अन्य कांगे्रस नेताओं ने राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ , बजरंग दल और हिन्दू संगठनो ं को दोषी ठहराया था। घटना के तीन वर्ष बाद अधिवक्ता उत्तमचंद इसरानी ( दिवंगत ), नरेश सिंह ठाकुर और राजेंद्र गिरी ने जिला अदालत में दिग्विजय सिंह और अन्य कांगे्रस नेताओं के साथ ही कई दैनिक समाचार पत्रों के मालिकों एवं संपादकों के खिलाफ जिला अदालत में हिन्दू संगठनों की मानहानि किए जाने का परिवाद दायर किया था।
मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह हुए बरी
मई 13, 2022
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