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मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह हुए बरी

भोपाल । राजधानी की एक अदालत ने राज्य सभा सदस्य  और कांगे्रस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को हिन्दू संगठनों की मानहानि के मामले में परिवादी पक्ष के उपस्थित नहीं होने पर दोषमुक्त करते हुए बरी कर  दिया।   मामले  में दिग्विजय सिंह की  ओर  से  अधिवक्ता  साजिद  अली  और  संजय  गुप्ता   उपस्थित  हुए।   गौरतलब है कि 22     1998   को  नवापाड़ा   झाबुआ मध्यप्रदेश में  चार  ईसाई  ननों  के  साथ  हुई  बलात्कार  की  घटना    के  बाद  तत्कालीन      मुखयमंत्री     दिग्विजय सिंह   तथा     अन्य     कांगे्रस  नेताओं   ने     राष्ट्रीय   स्वंय सेवक  संघ ,   बजरंग  दल  और   हिन्दू संगठनो ं को दोषी  ठहराया  था।   घटना  के  तीन   वर्ष  बाद    अधिवक्ता  उत्तमचंद  इसरानी    ( दिवंगत ),    नरेश  सिंह  ठाकुर  और राजेंद्र गिरी  ने     जिला  अदालत   में  दिग्विजय सिंह    और   अन्य     कांगे्रस  नेताओं   के  साथ  ही      कई    दैनिक   समाचार  पत्रों   के  मालिकों     एवं  संपादकों   के  खिलाफ   जिला अदालत में हिन्दू संगठनों की मानहानि किए जाने का परिवाद दायर  किया था।