भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 के आधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 में परिवर्तन किये गये हैं एवं आयोग से प्राप्त विशेष संक्षिप्त पनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के सम्बंध में प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक दिनांक 27.07.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन द्वारा की गयी।
बैठक में निर्वाचकों से आधार क्रमांक की जानकारी संग्रहण करने के प्रावधान तथा प्रक्रिया की जानकारी उपस्थित अधिकारियों को दी गयी। यह भी बताया गया कि दिनांक 1 अगस्त 2022 से यह प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। यदि निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 1 अगस्त 2022 को राजनैतिक दलों की बैठक तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किये जावें, इसी दिन बी.एल.ओ., अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं का आधार नम्बर दर्ज करें। आवेदन पत्र बी.एल.ओ. या ई.आर.ओ. को भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप्प, NVSP एवं वोटर पोर्टल के माध्यम भर सकते हैं।
निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की अर्हता तिथि पूर्व में 1 जनवरी रखी गयी थी परंतु अब वर्ष में चार दिनांकों में अर्हता तिथि रखी गयी है जो उस वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली (Voter List) में जुड़वाने की पात्रता हो जाती है। आवेदक अब पूर्व से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं जो बाद में 18 वर्ष पूर्ण करेंगे।
