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मंत्रि-परिषद ने दी 17 हजार 971 करोड़ से अधिक लागत की जल प्रदाय योजना की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज उज्जैन के प्रशासनिक संकुल में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित 23 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाओं तथा एक पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। उपरोक्त 23 नवीन योजनाओं की कुल लागत 17 हजार 971 करोड़ 95 लाख रूपये है।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाने न्यूनतम परियोजना सीमा एक लाख से कम कर 50 हजार रूपये किये जाने का निर्णय लिया। योजना में अब हितग्राही को ब्याज अनुदान वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा। विनिर्माण इकाई 50 लाख रूपये से अधिक होने अथवा सेवा/खुदरा व्यवसाय इकाई 25 लाख रूपये से अधिक होने पर भी योजना में परियोजनाएँ स्वीकार की जायेगी, जिसमें बैंक द्वारा प्रकरण स्वीकृति की दशा में हितग्राही को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 50 लाख अथवा 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि पर ही प्राप्त हो और ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी यथानुपात आधार पर हो। बैंक द्वारा दिया गया पूरा ऋण कोलेटरल फ्री होना चाहिये।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में अर्हता एवं वित्तीय सहायता के लिये आयु सीमा मूलत: 18 से 40 वर्ष रखी गई थी, जिसको संशोधित कर अब 18 वर्ष से 45 वर्ष करने के आदेश का अनुमोदन किया गया।

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