बेगमगंज। थाना गैरतगंज में कक्षा 7 की एक नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय कृपाशंकर शाक्य, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण मैं भादवि एवं 3/4, पॉक्सो में निर्णय पारित करते हुये आरोपी शिब्बू ऊर्फ शिवनारायण बंसल पिता साऊदान बंसल उम्र 21 वर्ष निवासी- खोडी टेकापार थाना गैरतगंज जिला रायसेन को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता द्वारा की गई।
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सजायाफ्ता को जेल जाते हुए |
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी ने घटना 24 सितम्बर 21 को पीडिता अवस्यक बच्ची को जबकि वह शाला में कक्षा 7 वी में अध्ययनरत थी भोजन अवकाश के समय अपराध का षणयंत्र की भावना से यह झांसा देकर की मां ने बुलाया है मोटर साइकिल पर बैठा कर खेत पर ले गया और उससे लगे जंगल में ले जाकर पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता ने घर आकर उसके गुप्तांग में दर्द होने के कारण घटना के बारे में मां और परिजनो को बताया जिस पर परिजनो ने उसकी गैरतगंज थाने पर जाकर रिपोर्ट की । घटना में पीडिता की मां उसका भाई और पीडिता के अन्य देखने वाले साक्षियों ने माननीय न्यायालय में कथन किया विवचक नेहा अहिरवार उप निरीक्षक और सुभागी दांगी के विवेचना के उपरांत न्ययालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के साक्षियों के कथन एंव शाला अभिलेख जन्म प्रमाण पत्र आदि के माध्यम से अपराध प्रमाणित होने पर न्ययाधीश ने आरोपी को धारा 363 में 3 वर्ष एंव धारा 376 (3) भादवि के साथ 3/4 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कारावास एंव कुल 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है आरोपी पूर्व से जेल में है।