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एक्सीडेंट में बिजलीकर्मी की मौत के मामले में परिजनों को 85 लाख 54 हजार मुआवजा


भोपाल।  मप्र  मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण  कंपनी में सीनियर   लाइनमैन के पद पर पदस्थ व्यक्ति की मौत  के मामले में जिला अदालत ने मृतक के परिजनों को 85 लाख  54  हजार 662 रुपये की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दुर्घटना  कारित करने वाले ट्रक  के ड्राईवर, मालिक और बीमा कंपनी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं। मृतक के परिजनों  की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा दायर की  गई याचिका की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश  अतुल  सक्सेना की अदालत ने यह आदेश दिए हैं। सनी हिंगोरानी एडवेकेट ने बताया कि कृषक नगर बायपास रोड करोंद भोपाल निवासी समद खा में मप्र  मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण  कंपनी में सीनियर   लाइनमैन के पद पर पदस्थ   थे । 15  जून  2020 को वो मोटर सायकिल से  गांव से अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान भोपाल-ब्यावरा हाईवे पर दोराहा जोड़ के पास सुबह के 7:30 बजे के समय  ट्रक के ड्राईवर ने तेजी और लापरवाही से  ट्रक चलाते हुए  उसकी बाइक   में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी।  ट्रक की टक्कर  लगने से समद खां गंभीर रुप से घायल हो गए थे।  उन्हें घटना स्थल से इलाज के लिए  अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल  मे इलाज के दौरान  समद खां की मौत हो गई थी।

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