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फर्जी पॉवर ऑफ अटर्नी बनाकर करा दीं रजिस्ट्री, पंद्रह करोड़ की जमीन हड़पी

दूसरे जगह की पॉवर ऑफ अटर्नी लेकर किया फर्जीवाड़ा

निशातपुरा पुलिस ने जांच के बाद केस किया दर्ज


भोपाल। पच्चीस साल पहले निशातपुरा इलाके के देवकी नगर में 0.36 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटर्नी लेकर संजय नगर रेलवे स्टेशन निवासी आजम ईरानी ने पंद्रह करोड़ की दूसरी जमीन पर प्लॉट बेच दिए। हद तो तब हो गई, जब पंजीयन दफ्तर में यहां तीन प्लॉटों की रजिस्ट्री भी कर दी गई। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने चार महीने की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस जमीन की कीमत पंद्रह करोड़ रुपए आंकी गई है।

अक्टूबर 2020 को इरफान खान पिता सज्जाद खान उम्र 52 साल निवासी सनराइज कॉलोनी ईदगाह हिल्स ने शिकायत दर्ज कराई कि मेरे पिता सज्जाद हुसैन के नाम देवकी नगर में 3.54 एकड़ जमीन है। जिसकी पॉवर ऑफ अटर्नी मेरे पास हैं। जबकि इस जमीन पर आजम अली ईरानी पिता सलीम अली

ने शेर बहादुर, मोहतयाम, मोह खा के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी है। जबकि पिता ने आजम को पॉवर ऑफ अटनी नहीं दी है। इस संबंध में जब जांच की गई तो आजम ने फर्जी पॉवर ऑफ अटर्नी पेश कर दी। जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि यह कागजात फर्जी हैं। जिसके आधार पर निशातपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

25 साल पहले दी थी पॉवर ऑफ अटर्नी

भू-स्वामी सज्जान हुसैन ने अप्रैल-1995 में 0.36 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटर्नी आजम खान को दी थी। जिसका पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था। वर्तमान में इस जमीन पर आजम का ही कब्जा है। जबकि खसरा नंबर 3 की 3.54 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटर्नी नहीं दी गई है। 

दो दर्जन लोगों से किए एग्रीमेंट

आरोपी आजम ईरानी ने तीन लोगों की रजिस्ट्री करने के साथ अन्य लोगों से एग्रीमेंट भी किया है। जिसके बदले में उसने लोगों ने बयाना भी लिया है। मामले का खुलासा होने के बाद कई लोगों ने थाने में एग्रीमेंट के दस्तावेज भी पेश किए हैं। जिसके बाद कई अन्य लोग इस धोखाधड़ी का पता चलने के बाद सामने आ सकते हैं।

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