भोपाल। अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने एक युवक की हत्या के आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और साढ़े तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट साजिद अली, कु. तसलीम खान, हकीम मंसूरी, खालिद हफीज और संजय गुप्ता का शाल श्रीफल देकर और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करके कलम भेंट की गर्इं। एडवोकेट तसलीम खान ने बताया कि 11 नवंबर 2013 को थाना शाहजहांनाबाद अन्तर्गत चार आरोपियों विकास खरे, प्रदीप खरे, रमाकांत खरे एवं अनिल लोहट ने सनी नामक युवक की हत्या कर दी थी।
हत्यारों को सजा दिलाने वाले वकीलों का किया गया स्वागत
जनवरी 20, 2022
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