बेगमगंज। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे द्वारा आज मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के एक विद्युतकर्मी बरेली थाना अंतर्गत ग्राम नयागांव कला निवासी हरि सिंह यादव पुत्र हल्के वीर को अपनी पदस्थापना स्थल बेगमगंज के ग्राम ध्वाज फीडर पर पदस्थ रहते हुए विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की राशि वसूली लेकिन विभाग में जमा नहीं की तब विभाग द्वारा बार-बार विद्युतकर्मी हरि सिंह यादव को वसूली गई विद्युत बिलों की राशि जमा करने के लिए कहां गया । लिखित चेतावनी भी दी गई लेकिन उसके द्वारा राशि नहीं जमा की गई। तब विभाग द्वारा जांच उपरांत पाया गया कि आरोपित विद्युत कर्मी हरि सिंह यादव द्वारा ₹22 लाख 29 हजार की राशि का गबन किया है । तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण विभाग के जांच अधिकारी द्वारा आरोप सिद्ध पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
पुलिस ने आरोपित हरि सिंह यादव के विरुद्ध धारा 409 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्जकर विचारणीय अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया था । अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे द्वारा साक्ष्यों के आधार आरोपित को उसकी आयु 60 वर्ष का वृद्ध होने एवं पुलिस में अपराध दर्ज होने के दूसरे दिन गबन की गई 2 लाख 29 हजार रुपए की राशि जमा कर देने से न्यायाधीश द्वारा नरम रुख अपनाकर धारा 409 भारतीय दंड विधान में दोषी मानते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश देते हुए 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है ।
