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म.प्र. के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नियम विरुद्ध कराई जा रही विभागीय परीक्षा का बहिष्कार करने बाबत

भोपाल। समाज के वंचित वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक निकाय में समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियो की नियुक्ति सामाजिक न्याय विभाग के भर्ती नियम 2014 अनुसार वर्ष 2018 में की 2 वर्ष की परवीक्षा अवधी पर की गई हैं लेकिन वर्तमान में लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने पर भी विभाग द्वारा उक्त अधिकारियो की परवीक्षा अवधी समाप्त कर नियमित नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा विभागीय परीक्षा नियम 2021 बनाये है जो माह मई 2022 में प्रकाशित हुए है, नियमों में यह स्पष्ट किया गया है की ये नियम गजट में प्रकाशन की दिनांक से ही लागू हो सकते है, इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है की ये नियम वर्ष 2018 में नियुक्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियो पर लागू नहीं नहीं होंगे, इसके बाद भी विभाग द्वारा नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करते हुए विभाग के पत्र क्रमांक 2528 दिनांक 30.08.22 द्वारा दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर को परीक्षा में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है जो पूर्णतः अनुचित है, सामाजिक न्याय अधिकारी कल्याण संघ (म.प्र.) द्वारा अनेक बार पत्रों के माध्यम से विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, मंत्री महोदय एवं राज्य कर्मचारी कल्याण के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रस्तुत कर उक्त अधिकारियो की परवीक्षा समाप्ति हेतु अनुरोध किया है लेकिन आज दिनांक तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। व्यथित होकर आज दिनांक 09.09.22 को प्रदेश के लगभग 300 सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भोपाल में उपस्थित होकर संघ के माध्यम से आयुक्त महोदय को आयोजित परीक्षा का बहिष्कार करने का ज्ञापन दें रहे है। इस सम्बन्ध में संघ के पत्र क्रमांक /43/ सा.नया. अ.क.संघ/2022 दिनांक 08.08.22 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को पूर्व सूचना प्रेषित कर दी गई है।




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