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गांजा तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

भोपाल। गांजा रखे हुए पकड़े गए आरोपी राकेश पंथी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्‍ट रघुवीर प्रसाद पटेल  ने दोषी ठहराते हुए  10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपए के अर्थदण्‍ड दण्डित किया है। अभियोजन की घटना  इस प्रकार है कि दिनांक 26 जुलाई  2014 को पुलिस थाना मंगलवारा के उपनिरीक्षक  मुन्नी लाल उइके ने मुखबिर की सूचना पर अल्पना तिराहा के पास  दो युवक और एक युवती को संदिग्‍ध अवस्‍था में हाथ में प्‍लास्टिक

का थैला लिये हुए  पकड़ा और गवाहों के समक्ष पूछताछ  क उनकी तलाशी ली तो थैले में गांजा भरा रखा हुआ था गांजे को तौला था जो कि 46 किलो 330 ग्राम था जिसमें से जांच के लिए सेंपल निकाले थे। पुलिस थाना मंगलवारा द्वारा एक आरोपी राकेश पंथी को तो मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसके साथी वेमूला साईकिरन और रंजीता उर्फ यासमीन फरार हो गए थे। थाना मंगलवारा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी मादक पदार्थ अधिनियम की धारा-8 सी सहपठित धारा-20 बी के अंतर्गत एफ आईआर दर्ज की थी ।