बेगमगंज। तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष राजकुमार वर्मा द्वारा आज विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में उपस्थित अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि हर साल 17 जुलाई के दिन विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है ।
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| न्यायालय के सभागार में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा शिविर को संबोधित करते हुए। |
यह एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने का दिवस है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पीड़ितो के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके न्याय का समर्थन करने के लिए सभी को एकजुट करना है।
शिविर अंतर्गत उपस्थित सदस्यों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री वर्मा द्वारा मौलिक अधिकारों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं ।
जिन्हें मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह अधिकार होते हैं जैसे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि ।
इन अधिकारों के संबंध में पक्षकारों को विस्तारपूर्वक समझाइए भी देते हुए व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक असलम देहलवी द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में अधिवक्ता योजना के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया ।

