बेगमगंज । थाना सिलवानी अंतर्गत बस में गला घोट कर रस्सी से लटका कर हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती सविता ओगले द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण साबिर खां निवासी प्रतापगढ़ थाना सिलवानी रामपाल उर्फ राजपाल उर्फ अंगद आदिवासी ग्राम पटपड़ी थाना सिलवानी को दोषी पाते हुये धारा 302, 201,34 भादवि में आजीवन कारावाय एंव अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी धीरेन्द्र सिंह गौर द्वारा की गई।
शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह गौर ने बताया गया कि 11 नवंबर 2023 को सूचनाकर्ता आशीष कुमार जैन पिता राजेंद्र कुमार जैन उम्र 25 साल निवासी ग्राम मरेठी थाना सिलवानी ने अंशुल जैन पिता राजेंद्र कुमार जैन उम्र 22 साल निवासी ग्राम मरेठी के गुम होने की सूचना दी। जिस पर तलाशी अभियान दौरान पुलिस सिलवानी को सूचना के आधार पर गुम इंसान की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई जिस पर मर्ग कायम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया कि मृतक की मृत्यु गला घोटने के कारण हुई है। संपूर्ण साक्ष्य संकलन उपरांत अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना सिलवानी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या कामामला पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान दौरान अज्ञात आरोपी की पहचान साबिर खां निवासी प्रतापगढ़ थाना सिलवानी 2- रामपाल उर्फ राजपाल उर्फ अंगद आदिवा ग्राम पटपड़ी थाना सिलवानी के रूप में हुई, बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय बेगमगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर संपूर्ण साक्ष्यों और मेडिकल दस्तावेजों व अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के आधार पर उक्त दोनों आरोपियों को धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया।