भोपाल। लॉकडाउन का फेज-2 शुरू हो गया है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में आमजन को जरूरी सामान की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए किराना दुकानें अलग-अलग समय में खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। दुकानदारों से ये भी कहा गया है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है। इधर, सरकार ने शराब दुकान 20 अप्रैल और टॉकीज को तीन मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में हालतों की समीक्षा के बाद जारी आदेश में संशोधन भी किया जा सकता है। यानी अभी ये तय नहीं है कि शराब की दुकानें 21 अप्रैल और टॉकीज 4 मई से खुल ही जाएंगे। इसके अलावा 3 मई तक प्रदेश के सभी हेयर कटिंग सैलून भी बंद रहेंगे। परिवहन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सामान लेकर आ रहे ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को रोका नहीं जाए।
वाणिज्यकर विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि शराब और भांग की दुकानें 20 अप्रैल तक बंद रहेंगी। सिनेमाघरों में भीड़ ज्यादा लगती है और शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो सकता है, इसलिए इन्हें संपूर्ण लॉकडाउन अवधि तक बंद रखा जाएगा। शराब और भांग की दुकानों को 20 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद सरकार तय करेगी कि कौन-कौन सी चीजों में छूट दी जा सकती है। इसमें शराब दुकानें भी शामिल हैं।
इन स्थानों पर भी रहेगी रोक
20 अप्रैल के बाद परिस्थितियों को देखते हुए उन जिलों में शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी जा सकती है, जहां कोरोना संक्रमण नहीं है या जहां पर पूरी तरह नियंत्रण में हैं। फिलहाल रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, अहाते, शॉपिंग मॉल, हाट बाजार समेत ऐसी जगह जहां भीड़ एकत्र होने की संभावना रहती है, उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पूल, क्लब, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर आदि दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी।
