- दिव्यांगजनों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करें अधिकारी: राज्य आयुक्त
राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने तथा समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को समावेशी वातावरण में निःशुल्क शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं रोजगार में आरक्षण तथा गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
मोबाइल कोर्ट के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को सप्ताह में तीन दिन दिव्यांग बोर्ड आयोजित करने, बोर्ड के माध्यम से विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र 30 दिनों के भीतर जारी करने तथा पूर्व से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र दिव्यांगजनों के अनावश्यक रूप से अस्थायी प्रमाण पत्र न बनाए जाने के संबंध में भी निर्देशित किया गया। मोबाइल कोर्ट में मेडिकल बोर्ड द्वारा पूर्णिमा अवस्थी एवं संजय कुमार को मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए।
राज्य आयुक्त ने आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निर्धारित आरक्षण के अनुसार आवास उपलब्ध कराने के लिए परियोजना अधिकारी, डूडा को निर्देशित किया। वहीं, पुलिस विभाग को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (नगर), परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कानपुर मंडल, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

