भोपाल। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया ने नेहरु नगर पुलिस लाईन भोपाल निवासी हेड कांस्टेबिल सुरेंद्र सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत पर उनके परिजन को 47 लाख 95 हजार 176 रुपए की क्षतिपूर्ति दावा राशि अदा किए जाने का आदेश कार मालिक , ड्रायवर और ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए है। जिला अदालत में मृतक के परिजन की ओर से क्षतिपूर्ति दावा राशि दिलाए जाने के लिए प्रकरण प्रस्तुत करने वाल े आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी एडवोकेट ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को सुबह 10: 45 बजे हेड कांस्टेबिल सुरेंद्र सिंह की बाइक को चिनार पार्क अरेरा हिल्स पर सामने से रांग साईड आ रही फाक्स वेगान कार के ड्रायवर ने तेजी और लापरवाही से कार चलाते हुए उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी। जिससे सुरेंद्र सिंह गंभीर रुप से घायल हो गए थे। जेपी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
नई दिल्ली सड़क दुर्घटना में प्रधान आरक्षक की मौत पर 48 लाख का मुआवजा
नवंबर 24, 2022
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