Type Here to Get Search Results !

चार वर्ष की अबोध बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास

बेगमगंज। थाना गैरतगंज अंतर्गत एक 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के सनसनी खेज मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय  कृपाशंकर शाक्य द्वारा  विशेष सत्र प्रकरण मैं भादवि व पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नीलेश पिता मुन्नालाल आदिवासी उम्र 24 वर्ष निवासी पडरियागंज थाना गैरतगंज को  दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण गंभीर होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है।

आरोपी को जेल ले जाते हुए

प्रकरण में पैरवी कर्ता शासकीय अधिवक्ता बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि अभियोजन के अनुसार फरियादिया ने अपने पति, पीडिता पुत्री उम्र 04 साल के साथ थाना उपस्थित आकर मौखिक रूप से बताया कि मै गृहणी हूँ मेरे पति खेती किसानी करते है। दिनांक 18 अप्रैल 2022 दिन सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे की बात है में घर में ही थी मेरे पति बाहर गए हुए थे। मेरी पुत्री पडोसी आरोपी नीलेश आदिवासी के घर खेलने गई थी वापस आकर फरियादिया की पुत्री ने उसे बताया कि नीलेश के कमरे मे गाने के बाक्स रखे थे जिसमें तेज आवाज में गाना बज रहा था । उसी दौरान नीलेश ने उसको अलग कमरे में बुलाकर उसके साथ गुप्तांग में जननांग के साथ गलत काम किया। जिस पर वह चिल्लाई तथा जिसकी बात उसने अपनी दीदी को बता दी जिस पर पीडिता अपनी दीदी के साथ घर आई और उसने सारी बात अपने माता-पिता को बताई जिस पर फरियादिया द्वारा पति के साथ आकर थाना गैरतगंज में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन साक्ष्य से न्यायालय में घटना की पुष्टि हुई। न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध पाए जाने के आधार पर आरोपी को धारा 376 एबी भादवि तथा धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर पॉक्सो एक्ट में दंडित किया। आरोपी पूर्व से जेल में है।" 


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.