संयोग 8 सतबर को एफआईआर दर्जकी गई और सजा भी 8 िसतंबर को सुर्नाई गई
भाेपाल
भ्रष्टाचार के 24 साल पुराने मामले में िवशेष न्यायालय मंडलेश्वर (इंदौर) ने पीएचई के पूर्व ईई को 5 साल की सजा सुनाई है। इसमें संयोग यह रहा िक इस मामले में एफआईआर 8 िसतंबर 2002 को दर्जकी गई थी और सजा 8 िसतंबर 2026 को सुनाई गई।
विशेष न्यायालय राजकुमार चौहान प्रथम अपर सत्र न्यालयाधीश मण्डलेश्वर ने आय से अधिक प्रकरण में आरोपी कैलाशचंद परवाल, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जिला खरगोन को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इसकी िशकायत धार िनवासी शैलेंद्र जोशी ने की थी, िजससे आरोपी 50 हजार रुपए की िरश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद आरोपी की आय की जांच के दौरान यह सामने आया िक खरगोन, देवास और इंदौर में आवास हैं, िजनकी तलाशी के बाद अनुपात हीन संपत्ति िमली। आरोपी की कुल वैध आय 34 लाख 64 हजार थी, लेिकन 74 लाख 5 हजार रुपए ज्यादा पाई गई। लोकायुक्त ने लगभग 131 गवाह पेश िकए और 500 से अधिक दस्ता्वेज प्रदर्शित करवाए। आरोपी ने बचाव में 190 गवाह पेश िकए। बावजूद कोर्ट ने सजा सुनाते हुए उपजेल मंडलेश्वर भेज िदया है।
