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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

झाबुआ। पेटलावद में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय जेसी राठौर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की धाराओं में सजा सुनाई गई। उस पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।

पेटलावद के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सुरेश डामाेर ने बताया कि गांव बखतपुरा निवासी सुरेश उर्फ सूर्या मावी 16 साल की किशोरी को अपने साथ पत्नी बनाने की नीयत से ले गया। उसे अपने साथ नीमच ले जाकर साथ रखा और लगातार दुष्कर्म किया।

गांव लौटकर पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक प्यारेलाल चौहान और मनीषा मुवेल ने की।