Type Here to Get Search Results !

धारदार हथियार से हत्या कारित करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

बेगमगंज। मध्यरात्रि में आरोपी द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों के साथ मारपीट कर एक को मौत के घाट उतारने के आरोप में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे द्वारा थाना गैरतगंज के  सत्र प्रकरण  मे़  निर्णय पारित करते हुये आरोपी शाकिर खां  रंगरेज पिता इस्हाक खां आयु 52 वर्ष निवासी जामा मस्जिद के पास गढ़ी तहसील गैरतगंज को धारा 302  भादवि में आजीवन कारावास एवं आहत सलमान और नोमान को धारदार हथियार से चोटे पहुंचाने के आरोप में धारा 324 भादवि में छह-छह माह के सक्षम कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय बेगमगंज

एजीपी बद्री विशाल गुप्ता ने जानकारी देते हुए  बताया  कि 7 मई 21 की मध्यरात्रि में आरोपी द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले गुड्डू सलमान एवं नोमान कुरेशी के साथ लोहे के पाईप एवं हँसिया से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। चोटों के फलस्वरूप गुड्डू के मृत्यु हो गई तथा नोमान और सलमान का हँसिया से साधारण चोट आई इस प्रकरण में गांधी मेडिकल कॉलेज की चिकित्सक डॉ. संगीता चौरसिया ने अपनी पीएम रिपार्ट में गुड्डू को करीब 16 चोटे जिनमें अधिकतर धारदार हथियार से आने की पुष्टि की। प्रकरण में अभियोजन पक्ष से साक्षीगण ने आरोपी द्वारा मारपीट की पुष्टि की है । न्यायालय द्वारा चिकित्सीय एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोप को प्रमाणित पाकर गुड्डू की हत्या के आरोप में आरोपी को धारा 302 भादवि में कम से कम सजा का प्रकरण पाकर आजीवन कारावास से दंडित किया तथा शेष दो आहत सलमान एवं नोमान के संबंध में धारा 324 भादवि में 6-6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पूर्व से जेल में है। शासन द्वारा इसकी ओर से पैरवी हेतु पेनल लॉयर की नियुक्ति की थी। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  बद्री विशाल गुप्ता अपर लोक अभियोजक के द्वारा की गई।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.