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मुस्लिम युवाओं को भड़काकर हिंसा की थी साजिश

टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने पेश किया चालान  

भोपाल। देशविरोधी गतिविधियों और टेरर फंडिंग के मामले के आरोपियों मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद शाहिद, सैयद मामूर अली और  कासिम  खान के खिलाफ एनआईए ने विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल की कोर्ट में चालान पेश किया है। मामले की अगली सुनवाई 25  नवंबर को होगी।  

एनआईए  द्वारा आरोपियों को 26 मई को जबलपुर से गिरफ्तार  किया गया था। आरोपियों से पूछताछ के दौरान एनआईए को उनके देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने और टेरर फंडिंग के मामलों से जुड़े होने के साक्ष्य मिले थे। एनआईए ने आरोपियों विरुद्ध भादंसं की धारा-120 बी, 295 ए, 153 ए, 153 बी और देशद्रोही अधिनियम की धारा-13, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के अंतर्गत विवेचना कर चालान पेश किया है। एनआईए ने चालान में आरोपियों के देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने और टेरर फंडिंग के संबंध में  कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं।

मुस्लिम युवाओं को भड़काकर गजवा-ए-हिंद की ट्रेनिंग

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने जबलपुर में फैले आईएसआईएस के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था, जोकि गजवा-ए-हिंद के तहत फैलाया गया था। बड़ी ओमती समेत 14 अन्य स्थानों पर छापामारी में हाईकोर्ट के वकील के अलावा 13 को गिरफ्तार किया। दबिश भोपाल सहित अन्य शहरों से पूर्व में विदेशी हथियार और बाग्ंलादेश के आतंकी संगठन के सदस्यों को टेरर फंडिंग की जांच के बाद की गई थी।  तब एनआईए ने हाईकोर्ट वकील ए. उस्मानी, उसके बेटे के अलावा मकसूद कबाड़ी आदि को पकड़ा था। आरोपियों के मोबाइल में कथित हिंदू प्रेमिकाओं फोटो और डिटेल मिली थी।