- अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों हेतु "विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-16/2003/25-2/ दिनांक 30 अगस्त 2003 के द्वारा लागू एवं समय समय पर संशोधित योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं। विदेश में उच्च शिक्षा यथा शोध उपाधि उपरांत अध्ययन, पी.एच.डी. एवं स्नातकोत्तर करने हेतु चयनित अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के लिए स्लॉटों की संख्या: 50
आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जनजातीय कार्य विभाग की Website: tribal.mp.gov.in पर उपलब्ध है। योजना अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन वर्तमान प्रचलित योजना नियमों में प्रावधान अनुसार किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर अथवा कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, 59, आदि भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल /संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनु. जाति विकास/सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक जनजातीय कार्य में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 को कार्यालयीन समय तक रहेगी ।
आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जनजातीय कार्य विभाग की Website: tribal.mp.gov.in पर उपलब्ध है। योजना अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन वर्तमान प्रचलित योजना नियमों में प्रावधान अनुसार किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर अथवा कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, 59, आदि भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल /संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनु. जाति विकास/सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक जनजातीय कार्य में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 को कार्यालयीन समय तक रहेगी ।