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राष्ट्रपति ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दी, एनडीए-2 के पहले संसदीय सत्र में अब तक 10 विधेयक पास

नई दिल्ली। गाम्बिया दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को तीन तलाक (मुस्लिम महिला-विवाह अधिकार संरक्षण) बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार-2 के पहले संसदीय सत्र में अब तक 10 विधेयक पास हो गए। 17वीं लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद यह सभी विधेयक कोविंद के पास भेजे गए हैं। तीन तलाक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। बाकी 9 विधेयक भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएंगे।

तीन तलाक कानून के तहत अब तीन तलाक देने के दोषी पुरुष को 3 साल की सजा सुनाई जा सकेगी। पीड़ित महिलाएं अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारे-भत्ते की मांग कर सकेंगी।

इन सभी 10 विधेयकों में तीन तलाक बिल यानी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 खास रहा। तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में पास हो गया था। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। बिल 25 जुलाई को लोकसभा से पास हो चुका था।
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