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कोविड महामारी के दौरान बाहर से आए व्यक्तियों को आँगनवाड़ी केन्द्र में क्वारेंटाइन न करें

भोपाल।  प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास अनुपम राजन ने सभी जिला कलेक्टर को कोविड महामारी के दौरान बाहर से आए व्यक्तियों को आँगनवाड़ी केन्द्रों में क्वारेंटाइन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। राजन ने बताया कि कतिपय जिलों में कोविड संक्रमणग्रस्त स्थानों से गाँव लौटने वाले व्यक्तियों/मजदूरों को 14 दिन के लिए आँगनवाड़ी केन्द्रों में क्वारेंटाइन किया जा रहा है। केन्द्र एवं राज्‍य सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संक्रमण काल के दौरान आँगनवाड़ी केन्द्रों को हितग्राहियों के लिए बन्द रखा गया है। लॉकडाउन के समय भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों में नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और परामर्श सेवाएँ निरंतर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को केन्द्र में भण्डारित टेक होम राशन को घर-घर जाकर वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका वितरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव राजन ने बाहर से आए व्यक्तियों को क्वारेंटाइन के लिए अन्य शासकीय भवन का उपयोग किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि आँगनवाड़ी केन्द्रों का हितग्राही समूह अत्यंत संवेदनशील होता है। उन्होंने कहा कि अन्य कोई भवन उपलब्ध न होने कि स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही आँगनवाड़ी केन्द्र का उपयोग क्वारेंटाइन के लिए किया जाए। इस अवधि तक यह सुनिश्चित किया जाये कि हितग्राहियों के लिए उसका उपयोग न किया जाए। क्वारेंटाइन अवधि समाप्त होने के बाद अच्छी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित कराने के बाद ही उस भवन को आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को सौंपा जाये।