बेगमगंज। अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह में शामिल होता है तो उसे दो साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50 हजार से एक लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये जानकारी बाल विवाह रोकने के लिए महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी नादिरा खान ने जिले से उन्हें मिले निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी ताकि आमजन तक बात पहुंचे और लोग बाल विवाह से रूक सके।
इस समय पर चल रहे विवाह कार्यक्रमों को लेकर उक्त रणनीती बनाई गई है। लाॅकडाउलन के चलते विवाह की अनुमति प्राप्त की जा रही है जिसमें सीमित लोगो के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। आंगन बाड़ी कार्यकर्ताआंे के माध्यम से गांव गांव में लोगो को जागृत किया जा रहा है कि वैवाहिक कार्यक्रम में सोशल डिस्टंेश का पालन करें सभी बराती घराती मास्क लगाए और भीड़ एकत्रित न होने दें। वहीं यह भी जानकारी दी जा रही है कि बाल विवाह की वजह से शिशु और मातृत्व की मृत्यू दर पर लगाम नहीं लग पा रही है। 18 साल से पहले विवाह करने पर लड़कियां परिपक्व नहीं हो पाती है। ऐसे मां बनने पर जच्चा- बच्चा दोनों की जान को खतरा बना रहता है।
इस नंबंर पर दें जानकारीआपके आसपास हो रहे बाल विवाह की शिकायत महिला हेल्प लाइन 181, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 और पुलिस हेल्प लाइन 100 नंबर पर दे सकते है। इस संबंध मंे महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी नादिरा खान का कहना है कि क्षेत्र की आंगनबाड़ी केद्रों पर टीकाकरण के साथ पोषण आहार आदि प्रदान किया जा रहा है उसी के साथ लोगो को बाल विवाह के संबंध मंे भी जागृत किया जा रहा है।
