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7 वर्षीय अबोध नाबालिग के दुष्कर्मी को जीवन की अंतिम सांस तक के आजीवन कठोर कारावास की सजा"

बेगमगंज। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा ने एक 7 वर्षीय  अबोध नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को जीवन की अंतिम सांस तक के कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया आरोपित घटना के बाद से ही जेल में बंद है। 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता बद्रीविशाल गुप्ता ने बताया कि  थाना बम्होरी  के अपराध क्रमांक 45 / 2022 विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 28 / 2022 में धारा 376 ए बी  भादवि एवं  5 / 6 पॉक्सो एक्ट  अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपित  राजा कुशवाहा पिता रामकिशन कुशवाहा 22 वर्ष निवासी ग्राम उषापुरा ( बम्होरी ) के द्वारा घटना  12 अप्रैल 2022 को एक 7 वर्ष की अवैध बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया था । 

घटना के बाद मानसिक रूप से कमजोर अबोध बालिका रोते हुए अपने घर आई और मां को इशारों में अपने साथ हुए कुकर्म  की जानकारी दी , तब उसकी मां ने उसके पिता को घटना की पूरी बात बताई और महिला ने उसके कपड़े और  अंडर गारमेंट्स चेक किए तो उन में खून लगा हुआ था । तब महिला और उसका पति अपनी बच्ची को लेकर बम्होरी  थाने पहुंचे । घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और सिलवानी के शा. सिविल अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती कराया ।

पीड़ित बालिका ने अपने साथ  घटित हुई घटना के संबंध में बताया कि आरोपित राजा कुशवाहा उसे नदी के पास ले गया था और उसके साथ आगे व पीछे  बुरा काम किया था। न्यायालय में अभियोजन साक्षियों एवं डॉ.राजेन्द्र बराव भोपाल द्वारा अपनी परीक्षणीय रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म के साथ गुदा द्वार में भी कुकर्म करने की पुष्टि की ।

 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों  एवं साक्ष्यों  के आधार पर आरोपित राजा कुशवाहा पिता रामकिशन कुशवाहा निवासी ऊषापुर थाना बम्होरी ( रायसेन ) को दोषी पाते हुए 376 ए बी , भादवि एवं 5/6 पॉस्को एक्ट अधिनियम में शेष प्राकृत जीवन के लिए कठोर कारावास एवं 5 हजार के अर्थदंड  की सजा सुनाई । प्रकरण के निराकरण होने तक आरोपित जेल में निरुद्ध रहा ।