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एसडीएम सौरभ मिश्रा और एसडीओपी सोनाली गुप्ता का अल्टीमेटम: परीक्षा चल रही हैं, ऐसे में बेगमगंज की सड़कों पर बजे डीजे तो खैर नहीं

बेगमगंज । विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं। प्रशासन की ओर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णत प्रतिबंध है। इसलिए शादी विवाह के अवसर पर अब सड़कों पर भी तेज आवाज में डीजे नहीं बजेंगे। जो भी बारात लगेगी वह बिना डीजे के लगेगी । यदि उल्लंघन होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी ।


आज थाना प्रांगण में एसडीएम सौरभ मिश्रा की अध्यक्षता एवं एसडीओपी सोनाली गुप्ता की विशेष मौजूदगी में मैरिज गार्डन एवं डीजे संचालकों की विशेष बैठक बुलाकर एसडीएम सौरभ मिश्रा एवं एसडीओपी सोनाली गुप्ता द्वारा चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में बता दिया कि यदि प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया तो कोलाहल अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने सभी 13 मैरिज गार्डन संचालक एवं 20 डीजे संचालकों की बैठक बुलाकर स्पष्ट रूप से बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार संपूर्ण जिले को साइलेंट घोषित करते हुए कोलाहल अधिनियम लागू किया गया है । यदि इसका उल्लंघन होता है तो आप लोग जिम्मेदार होंगे और आप लोगों पर तो कार्रवाई होगी साथ में जो इसमें शामिल होंगे उन्हें भी नहीं बक्शा जाएगा। इसके अतिरिक्त रात रात भर चलने वाली आर्केस्ट्रा पार्टी पर भी रोक रहने की बात करते हुए बताया कि इससे रातभर कोलाहल होता है । जिससे कि विद्यार्थियों के साथ आराम कर रहे लोगों की नींद में भी खलल होता है । उनका विशेष ध्यान रखते हुए फिलहाल वह भी प्रतिबंधित रहेगी। सभी मैरिज गार्डन संचालक एवं डीजे संचालक नियमों का पालन करें उल्लंघन किए जाने पर एफआईआर दर्ज होने की पूरी संभावना रहेगी।

वहीं ध्वनि प्रदूषण मानक यंत्र को प्रदर्शित करते हुए बताया कि इस यंत्र के माध्यम से ध्वनि की डेसिमल क्षमता पकड़ी जाएगी यदि निर्धारित मानक से ज्यादा होगी तो प्रकरण बनना निश्चित है।

मैरिज गार्डन एवं डीजे संचालकों द्वारा पूछे जाने पर की परीक्षा के बाद तो प्रतिबंध नहीं रहेगा ।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार रात 10 बजे तक ही इसमें छूट रहेगी । इसके बाद पूर्णत प्रतिबंध लागू रहेगा।

सभी को निर्देश दिए गए कि परेशानी से बचने के लिए वह गाइडलाइन का अक्षरांश पालन करें।

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