जांच के दौरान पुलिस ने बसों में इमरजेंसी गेट, अग्निशमन यंत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। साथ ही बस चालकों को निर्धारित वर्दी में वाहन चलाने, बसों में महिला अटेंडेंट की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। विद्यालय संचालकों से वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र भी लिए गए।
निरीक्षण के दौरान जे.डी. स्कूल की बस के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए पाए जाने पर थाना महिदपुर में धारा 281 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
महिदपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में स्कूल बसों के साथ-साथ विद्यार्थियों के परिवहन में उपयोग होने वाले ऑटो और मैजिक वाहनों की भी नियमित जांच की जाएगी तथा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
